SSC CCG TIER 1 Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi

SSC CGL TIER 1 Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi
मुख्यमन्त्री Chief Minister (Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के तहत मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्तिके लिए राज्यपाल उस व्यक्ति को आमन्त्रित करता है, जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो।
- वह विधानसभा का नेता होता है और विधानमण्डल एवं राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् एवं राज्यपाल के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है।
- राज्यपाल द्वारा किये जाने वाले सभी नियुक्ति सम्बन्धी कार्य मुख्यमन्त्री की सलाह पर संचलित होते है। वह राज्य का नेता होता है। राष्ट्रपति स्तर पर राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
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मन्त्रिपरिषद् (SSC CCG TIER 1 Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi)
- अनुच्छेद 163 (1) के तहत राज्यपाल को उसके कार्यो का सम्पादन करने मे सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमन्त्री होगा। इस मन्त्रिपरिषद् के गठन में शामिल मन्त्रीगण राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते है।
- मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होता है। कोई मन्त्री छ: माह तक बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए उस राज्य का मुख्यमन्त्री या मन्त्री बना रह सकता है, तत्पश्चात् उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी या पद त्यागना होगा।
विदानपरिषद् (अनुच्छेद 169) Legislative Assembly
राज्य विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले और उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से सृजित की जा सकती है। इस संकल्प को संसद में भेजा जाता है जहाँ राष्ट्रपति की अनुमति पर विधानपरिषद् का गठन होता है।
गठन(SSC CCG TIER 1 Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi)
विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नही होनी चाहिए किन्तु यह संख्या 40 से कम न हो। विधानपरिषद् के सद्स्यों में – 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वार मनोनीत (साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा)
- 1/12 सदस्य अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचक मण्डल द्वार
- 1/12 सदस्य पूर्व स्नातकों से बने निर्वाचक मण्डल
- 1/3 सदस्य स्थानीय नियायों के सदस्यो से बने निर्वाचक मण्डल द्वार
- 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचत किए जाते हैं।
निर्वाचन पद्धति
इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
कार्यकाल
विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है। राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा प्रत्येक 2 वर्ष मे 1/3 सदस्य अपना पद त्याग करते है।
विधासभा Legislative council
- विधानसभा (अनुच्धेद 170 के अनुसार ) के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम संख्या 30 तथा मिजोरम के लिए 40 है।
- इसमें 1सदस्य का मनोंनयन आग्ल भारतीय समुदाय से राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
- विधानसभा के सदस्रयों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
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अनिवार्य योग्यताएँ
- भारत का नागरिक हो
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- पागल या दिवालिया न हो
विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है।
कार्य व अधिकार(SSC CCG TIER 1 Mukhya Mantri Chief Minister Study Material in Hindi)
विधायी क्षेत्र विधानसभा को संविधान द्वारा विधित राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
वित्तीय कार्यक्षत्र विधानसभा को राज्य बजट पारित कराने का अधिकार है
कार्यपालिका कार्यक्षेत्र विधानसभा इसके द्वारा राज्य सरकार पर विभिन्न माध्यमों द्वारा नियन्त्रण रखती है।
विधानसभा और विधानपरिषद् की सदस्य संख्या
क्र. सं. | राज्य | विधानसभा | विधानपरिषद् |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25. 26. 27. 28. 29.
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| – – 58 40 – 100 – 75 – – – – 36 –
– – – 75 – – 78 – – – – – – –
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संघीय प्रदेश
1. 2. | दिल्ली पुदुचेरी | 70 30 | – – |