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68500 Assistant Teacher Written Exam GST Study Material in Hindi

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वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax, GST)

  • जीएसटी (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है। जिसमें लगभग केंद्र एवं राज्यों के सभी पूर्ववर्त्ती अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) का विलय हो गया है।
  • जीएसटी, निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं पर एकल कर है।

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  • यह कर प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है।
  • जीएसटी के दो घटक हैं-केंद्रीय जीएसटी (CGST) तथा राज्य जीएसटी (SGST) ।
  • किसी राज्य के अंदर होने वाले व्यवसाय पर एक साथ दोहरा कर लगेगा। केंद्र सरकार सीजीएसटी (CGST) लगाएगा और कर संग्रह करेगा, जबकि राज्य सरकार एसजीएसटी (SGST) लगाएगा और संग्रह करेगा।
  • जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर केवल एक कर ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर’ (IGST|) केंद्र द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाएगा तथा इसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा।
  • वर्तमान स्वरुप में जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को पांच समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

  • अति आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, अंडा, दही, खुले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि को कर से छूट प्रदान की गई हैं।
  • अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुओं के समूहों को उनकी उपयोगिता के अनुसार, 5%, 12%, 18%, तथा 28% के कर स्लैब में रखा गया है।
  • आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार 81% वस्तुएं 18% या उससे कम कर स्लैब में है। मात्र 19% वस्तुएं ही 28% के कर स्लैब में है।
  • कम्पोजीशन योजना के तहत व्यापारियों हेतु 1%, उत्पादकों हेतु 2% तथा रेस्त्रा व्यवसायी हेतु 5% के एकमुश्त कर का प्रावधान किया गया है।

  • जीएसटी में शामिल कर-

केंद्रीय कर

राज्य कर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

सेवा कर

अतिरिक्त सीमा शुल्क

विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

अधिभार एवं उपकर

 

 

 

राज्य मूल्य संवर्धन कर

बिक्री कर

मनोरंजन कर

केंद्रीय विक्री कर

चुंगी और प्रवेश कर

क्रय कर

विलासिता कर

लॉटरी, सट्टा एवं जूए पर कर

राज्यों के अधिभार एवं उपकर

    • जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कर

    1. मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर।
    2. पांच पेट्रो उत्पादों (अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन) को अस्थायी रुप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
    3. 8 सितंबर, 2016 को संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रुप में अधिनियमित हुआ।
    4. यह अधिनियम या जीएसटी (GST) 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो गया।
    5. 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर ‘वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) के गठन का प्रावधान किया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री है तथा इसका सचिवालय नई दिल्ली में है।

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