UP 3500 Urdu Teachers Vacancy Government Order
उत्तर प्रदेश सरकार का एक से ज्यादा बीवी(शादी/निकाह/औरत) होने के सम्बन्ध में शासनादेश / UP 3500 Urdu Teachers Vacancy Government Order : Uttar Pradesh में चल रही करीब 3500 Urdu Teachers Recruitment की Appointment/भर्ती के सिलसिले में Government Order/शासनदेश जारी हुआ है की , जो व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर चूका है या फिर करना चाहता है, वह आवेदन करने के अयोग्य होगा जिसका All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) ने इसका विरोध किया है ! Muslim Personal Law Board ने जवाब दिया है की यह Muslimo/ मुस्लिमों के शरई का हनन है ! Uttar Pradesh में जारी 3500 Urdu Teachers Appointment 2016 के चलते इस बारे में Government Order/शासनदेश में बताया गया है की UP Urdu Teacher Vacancy Application के शेक्षणिक व आयु से कोई भी सम्बन्धित योग्यता वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दो शादी कर रखी है, वो व्यक्ति UP Urdu Teacher Recruitment में आवेदन नही कर पाएंगे ! और यही नही यह महिलाओ पर भी लागू किया गया है, ऐसी महिला जिनके पति की दो पत्निया है वो महिलाये भी आवेदन नही कर सकेंगी !

UP के Basic Education Minister का यह कहना है की यह पाबंदी इस कारण लगाई गयी है की अगर Teachers की म्रत्यु होती है तो उसकी म्रत्यु के बाद में उसके पेंसन या फिर उससे सम्बन्धित कोई भी परेशानी हो वो आसानी से हल हो सकेगी ! और इधर All India Muslim Personal Law Board का यह मानना है की शासनदेश में रखी गयी शर्ते Muslimo/मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन कर रही है ! Board के Senior सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी यह मानती है की एक Muslim व्यक्ति की चार शादिय कराना जायज माना जाता है, यदि एक मुसलमान चार शादिय करता है तो उससे कोई फर्क नही पड़ता चार शादिय तक करना Muslim धर्म में जायज माना गया है ! और अब ऐसे में जिन्होंने एक से ज्यादा पत्निया रख रखी है उन्हें Urdu Teachers Recruitment/भर्ती से वंचित किया जा रहा है, यह तो उनके शरई हक़ को छिनने जैसा बराबर है ! सदस्य मौलना खालिद रशीद फरंगी का कहना है की अगर भर्ती का सवाल है तो सरकार यह शर्त बिलकुल भी नही लगा सकती है ! क्योकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है वह चार शादिय मानता है, और मुसलमान ही ऐसे है जिनकी दो बिविया हो सकती है !