UP Basic Education Teachers District Transferred Vigyapti Allahabad In Hindi
Uttar Pradesh Basic Education, Allahabad
पत्रांक/Basic Education Council/10717/2017-18 Date :- 17-08-2017
विज्ञप्ति
शासनदेश संख्या-1088/79-5-2016-15 (149)/2010 Date 13-06-2017 द्वारा Uttar Pradesh Basic Education Council द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक Schools के Teachers का शैक्षिक सत्र 2017-18 में जनपद के अंदर समायोजन/स्थानान्तरण निति जारी की गयी है | उक्त के अनुक्रम में जनपद के विधालयो में रिक्त पदों के प्रति अध्यापक/अध्यापिकाओ से Online Application पत्र आमंत्रित किये जाते है | जनपद में जोनवार/विधालयवार रिक्तियों का विवरण जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कर्याली तथा सभी BRC Office Office सूचनापट पर प्रदर्शित कर दी गयी है |
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जनपद के भीतर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक अध्यापक/अध्यापिका, जोनवार/विधालयवार रिक्तियों का आलेखन करने के उप्राहन निर्धारित Website upbasiceduparishad.gov.in पर नियमानुसार Date 19-08-2017 के अपराह्न से Date 28-08-2017 के सानी 5 बजे के मध्य Online Application करना सुनिश्चित करे | स्थानान्तरण हेतु सभी दिशा निर्देश तथा Online Application Letter का प्रारूप निर्धारित Website पर उपलब्ध है | शिक्षको से यह अनुरोध है की अपने से सम्बन्धित सही सूचनाएं अंकित करे | त्रुटिपूर्ण/गलत सुचना दिए जाने पर उनके स्थानातंरण पर विचार किया जाना सम्भव न हो सकेगा | स्थानान्तरण हेतु अध्यापक/अध्यापिकाओ को जनपद में उपलब्ध खली विधालयो (जिला) बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय/ BRC मुख्यालय पर उपलब्ध में से पांच विधालयो का विकल्प देना होगा तथा इन पांच विकल्पों के आलावा जनपद के विभिन्न तीन जोनो में से किसी एक जों के किसी भी विधालय जहाँ रिक्त पद उपलब्ध है, में जाने के इच्छुक है, तो जों का विकल्प चयन करे अन्यथा की दशा में न करे |
स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले सभी अध्यापको को निम्नवत स्केल पर आधारित गुणांक अंक प्रदान किये जायेंगे |
1. असाध्य/गम्भीर रोग से ग्रषित 05 अंक
2. विकलांग 05 अंक
3. महिला 05 अंक
4. सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 01 अंक (अधिकतम 35)
योग कुल 50 अंक
सर्वाधिक गुणवत्ता अंक के कर्म में विकल्प की उप्ल्व्धता पर रथनान्तरण से तैनाती की कार्यवाही की जाएगी | रिक्त पदों के उपलब्ध नही होने/स्थानान्तरण की दशा में विधालय बंद अथवा एकल होने की स्थिति में किसी अध्यापक का स्थानान्तरण नही किया जायेगा | अतएव किसी भी अध्यापक द्वारा स्थानान्तरण पाने का दावा अधिकारस्वरूप नही किया जा सकता है |
सचिव
Uttar Pradesh Basic, Allahabad