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UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not

UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not

UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not : Uttar Pradesh Council Schools में Assistant Teachers Post पर Appointment पाने के लिए अभ्यर्थियो के Graduation में Minimum 45% या 50% अंक के लिए अनिवार्यता नही है | अभ्यर्थियो के लिए यह खुशखबरी है की यदि इनसे कम अंक लाने अभ्यर्थी भी है तो वो भी Assistant Teachers Post Appointment के हकदार होंगे | आपको बता दे की Supreme Court द्वारा NCTE की अधिसूचना को असंवैधानिक करार दे चूका है |

UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not
UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not

Allahabad High Court NCTE Latest News in Hindi 

सर्वोच्च न्यायलय ने NCTE को यह निर्देश भी जारी किये है ही वह अपना स्पष्टीकरण जारी करे | इस सुनाये गये आदेश के आलोक में Allahabad High Court द्वारा एक याचिका की सुनवाई करते हुये जो अभ्यर्थी 40% कम अंक प्राप्त करते है उन अभ्यर्थियो की नियुक्ति को वैध करार दिया है | पीके बघेल न्यायमूर्ति ने विवेक कुमार सहित अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है | याची के अधिवक्ता की यह दलील थी की 28 August 2010 को जारी NCTE की अधिसूचना के पैर 3 में यह कहा गया की Assistant Teacher पद पर आसीन होने के लिए Graduation में कम से कम 45% Number का होना अनिवार्य है | अधिसुना के इस हिस्से की वैधानिकता को High Court में नीरज कुमार ने चुनोती दी थी |

Supreme Court 25 July 2017 Latest News in Hindi 

जब High Court में इस चुनौरती को ख़ारिज कर दिया गया फिर उसके बाद Supreme Court में चुनौती दी गयी | 25 July 2017 को Supreme Court द्वारा पैर तीन को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत करार देते हुए अवैधानिक माना गया | Supreme Court ने इस सम्बन्ध में NCTE को स्पष्टीकरण जारी किये जाने के निर्देश जारी किये है | High Court में दाखिल की गयी याचिका में यह कहा गया की याचीगण 72825 Assistant Teachers Post पर मौलिक नियुक्ति को पा चुके है | इसके बावजूद BSA ने उनकी Appointment को अवैध ठहराते हुए वेतन को जारी नही किया है | BSA ने इसके लिए यह कहा की याचीगण के Graduation में 40% से अंक कम है इसी कारण से इन अभ्यर्थियो की नियुक्ति को अवैध माना है | High Court ने BSA को यह निर्देश जारी किया है की चूँकि NCTE इ अधिसूचना का पैरा तीन Supreme Court ने अवैध करार दिया है, इसलिए याचिगण की Appointment एवं वेतन पर 2 महीने के अंदर निर्निय लिया जाये |

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