UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not
UP Council Schools Teachers Minimum Percentage Compulsory or Not : Uttar Pradesh Council Schools में Assistant Teachers Post पर Appointment पाने के लिए अभ्यर्थियो के Graduation में Minimum 45% या 50% अंक के लिए अनिवार्यता नही है | अभ्यर्थियो के लिए यह खुशखबरी है की यदि इनसे कम अंक लाने अभ्यर्थी भी है तो वो भी Assistant Teachers Post Appointment के हकदार होंगे | आपको बता दे की Supreme Court द्वारा NCTE की अधिसूचना को असंवैधानिक करार दे चूका है |
Allahabad High Court NCTE Latest News in Hindi
सर्वोच्च न्यायलय ने NCTE को यह निर्देश भी जारी किये है ही वह अपना स्पष्टीकरण जारी करे | इस सुनाये गये आदेश के आलोक में Allahabad High Court द्वारा एक याचिका की सुनवाई करते हुये जो अभ्यर्थी 40% कम अंक प्राप्त करते है उन अभ्यर्थियो की नियुक्ति को वैध करार दिया है | पीके बघेल न्यायमूर्ति ने विवेक कुमार सहित अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है | याची के अधिवक्ता की यह दलील थी की 28 August 2010 को जारी NCTE की अधिसूचना के पैर 3 में यह कहा गया की Assistant Teacher पद पर आसीन होने के लिए Graduation में कम से कम 45% Number का होना अनिवार्य है | अधिसुना के इस हिस्से की वैधानिकता को High Court में नीरज कुमार ने चुनोती दी थी |
Supreme Court 25 July 2017 Latest News in Hindi
जब High Court में इस चुनौरती को ख़ारिज कर दिया गया फिर उसके बाद Supreme Court में चुनौती दी गयी | 25 July 2017 को Supreme Court द्वारा पैर तीन को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत करार देते हुए अवैधानिक माना गया | Supreme Court ने इस सम्बन्ध में NCTE को स्पष्टीकरण जारी किये जाने के निर्देश जारी किये है | High Court में दाखिल की गयी याचिका में यह कहा गया की याचीगण 72825 Assistant Teachers Post पर मौलिक नियुक्ति को पा चुके है | इसके बावजूद BSA ने उनकी Appointment को अवैध ठहराते हुए वेतन को जारी नही किया है | BSA ने इसके लिए यह कहा की याचीगण के Graduation में 40% से अंक कम है इसी कारण से इन अभ्यर्थियो की नियुक्ति को अवैध माना है | High Court ने BSA को यह निर्देश जारी किया है की चूँकि NCTE इ अधिसूचना का पैरा तीन Supreme Court ने अवैध करार दिया है, इसलिए याचिगण की Appointment एवं वेतन पर 2 महीने के अंदर निर्निय लिया जाये |